बीमा कंपनियों से IRDAI ने 1 सितंबर, 2018 से या उसके बाद खरीदी गई नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने को कहा था, लेकिन 1 सितंबर, 2019 से उस गाइडलाइन्स में छूट दी गई थी। बताया गया था कि यह नियम सिर्फ नए निजी वाहनों पर लागू होगा। पुराने वाहनों के पॉलिसी रिन्यू पर लागू नहीं होगा।