मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर, एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरुआत में 15 वर्षों के लिए रजिस्टर्ड है। 15 साल की शुरुआती रजिस्ट्रेशन अवधि पूरी होने के बाद इसके पंजीकरण को एक बार में 5 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि 10 साल बाद ट्रैक्टरों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने के संबंध में ट्विटर और व्हाट्सऐप सहित मीडिया के एक वर्ग में चल रही खबरें पूरी तरह से झूठी, निराधार और बिना किसी सचाई के हैं।