सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंड शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जेल में बंद शर्मिष्ठा को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपए के मुचलके पर शर्मिष्ठा को जमानत दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर शर्मिष्ठा को उनकी पोस्ट को लेकर कोई धमकी मिलती है, तो राज्य पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे।
कोर्ट ने कहा कि शर्मिष्ठा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका देश छोड़कर भागने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि शर्मिष्ठा को जांच के लिए अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।
क्या था मामला
शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए थे। एक वीडियो में वह धार्मिक टिप्पणी करती नजर आ रही थी। विरोध के बाद शर्मिष्ठा ने यह वीडियो डिलीट करके माफी भी मांगी थी। लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। शर्मिष्ठा के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज कराया गया था।
इसके बाद कोर्ट ने शर्मिष्ठा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उन्हें कोलकाता पुलिस ने 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद शर्मिष्ठा को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।