दरअसल, जैकी श्रॉफ ने 'व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा' के तहत 'भिडू' शब्द के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस किया है। जैकी ने उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों, आवाज और 'भिडू' शब्द के कथित 'अनधिकृत' उपयोग के लिए कई संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
जैकी श्रॉफ ने मांग की है कि जो भी उनके नाम, फोटो, आवाज और शब्द भिडू का बिना इजाजत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए और 2 करोड़ एक हजार का जुर्माना लगाया जाए। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है।
जैकी श्रॉफ की तरफ से मौजूद एडवोकेट ने अदालत में कहा कि कुछ मामलों में अप्रिय मीम्स में उनकी तस्वीर या आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मामलों में जैकी श्रॉफ के पात्र का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी में भी किया जा रहा है। उनके नाम जैकी श्रॉफ के अलावा उन्हें जैकी, जग्गू दादा और भिडू भी कहा जाता है। लिहाजा इन सभी नामों का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना किया जाए।