देहरादून। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन सुरक्षा हित में पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम देहरादून ऋषिकेश एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमेंन्टाउन के क्षेत्र हेतु आदेश पारित किए गए हैं। 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सायं 7 बजे से 3 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 5 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमेंन्टाउन क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, अंडा, मीट-मछली वैध (लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और सम्बन्धित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों/ वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों का किसी भी दशा में निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री न हो, यदि कोई ऐसा करता पाया जाए तो सम्बन्धित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।