नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने राज्यों को इसकी अनुमति दी है कि वे कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) का उपयोग करें। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आपदा मोचन से संबंधित राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपदा मोचन की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।(भाषा)