न्यायालय में दायर एक याचिका में 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान इन परीक्षाओं का आयोजन रद्द करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, बहस के दौरान सीबीएसई के वकील रूपेश कुमार ने न्यायालय को सूचित किया कि इस याचिका में उठाए गए विषय के बारे में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्द ही उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में है।