नियम के अनुसार प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा मिलता है, लेकिन जिस संख्या में कोरोना से लोगों को मौत हुई है उसके बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से मना कर दिया था। सरकार का कहना था कि इतना पैसा मुआवजा देने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज एनडीआरएफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा।