कोरोना विस्फोट:भोपाल,इंदौर में एक दिन में 500 नए केस,मंगलवार को नाईट कर्फ्यू पर फैसला

विकास सिंह

सोमवार, 15 मार्च 2021 (09:25 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। एक साल बाद फिर प्रदेश को दो सबसे प्रमुख शहर भोपाल और इंदौर फिर कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए है। रविवार को राजधानी भोपाल और इंदौर में एक दिन में कुल 500 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया  है। राजधानी भोपाल में रविवार को 241 नए मरीज और इंदौर में 259 नए केस मिलने के साथ ही एक बार फिर कोरोना विस्फोट जैसे हालात हो गए है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 4.5 फीसदी हो गई है जबकि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 1.85 फीसदी है।ALSO READ: मध्यप्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन, बंद हॉल के कार्यक्रम 200 लोगों को ही एंट्री, महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन
राजधानी में रविवार को जो पॉजिटिव केस का आंकड़ा आया है वह इस साल सबसे अधिक है। पिछले साल जब राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ा था तब पुराने शहर में तेजी से नए केस सामने आए थे वहीं इस बार जब संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है तो नए शहर में तेजी से पॉजिटिव केस समाने आ रहे है। राजधानी के कोलार, गुलमोहर और अरेरा कॉलोनी में तेजी से मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।
 
नाईट कर्फ्यू पर फैसला मंगलवार को संभव-भोपाल और इंदौर में लगातार कोरोना केस के बाद अब जल्द ही नाईट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को एक बार फिर कोरोना समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें कुछ और बड़े निर्णय लिए जा सकते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना स्थिति को लेकर आज संबंधित विभाग आज अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिस पर समीक्षा बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से  एक  बार फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और मास्क लगाने के साथ अनिवार्य रुप से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की अपील की है।
Corona
भोपाल में आज से नई गाइडलाइन-राजधानी में बढ़ते मामलों के बीच कलेक्टर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गृह विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार नए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। कलेक्टर के नए आदेश  के मुताबिक आज से भोपाल में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता और अधिकतम 200 व्यक्ति के ही आयोजन हो सकेंगे। इसके साथ महाराष्ट्र से आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
 
इसके साथ दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही दुकानों में बिना मास्क लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई  की जाएगी। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें नगर निगम की गाड़ियों से सोशल डिस्टेसिंग, मास्क को लेकर लोगों को जागरुक किया जाएगा। 
 

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