जयपुर। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है और 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया।
कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कि किसी भी जिले में आक्सीजन बेड, आईसीयू बेड तथा वेन्टिलेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की कमी नहीं है। इस संबंध में कतिपय भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।‘
उन्होंने कहा कि लोगों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प का पालन करना चाहिए। (भाषा)