महामारी एक्‍ट के उल्‍लंघन पर दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज कराई FIR

शनिवार, 6 जून 2020 (19:25 IST)
नई दिल्ली। कोरोना काल में दिल्‍ली के एक बड़े अस्‍पताल पर महामारी एक्‍ट के उल्‍लंघन करने पर सख्‍त कार्रवाई की गई है। सरकार ने इस पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्‍ली के सर गंगाराम अस्‍पताल पर दिल्ली के स्वास्थ्य उपसचिव के आदेश पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
 
खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ यह सख्‍त एक्‍शन महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन पर लिया है। गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सर गंगाराम हास्पिटल में सैंपल लेने के लिए RT PCR ऐप का इस्तेमाल नहीं हो रहा था।
 
केजरीवाल ने दी थी चेतावनी : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के मरीजों को भर्ती करने से मना करने वाले और ‘बेड की कालाबाजारी’ में लिप्त अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार एक आदेश जारी करने वाली है कि अस्पताल ऐसे मरीजों का उपचार करने से मना नहीं कर सकते। 
 
केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली के अधिकतर अस्पताल अच्छे हैं, लेकिन कुछ बेड उपलब्ध कराने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि कालाबाजारी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी अस्पतालों में एक चिकित्सा पेशेवर को तैनात करेगी, जो आधिकारिक ऐप पर कोरोना वायरस मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की सूचना देंगे और ऐसे मरीजों की भर्ती सुनिश्चित कराने का काम करेंगे।
 
दिल्लीवासियों के लिए हो स्वास्थ्य ढांचे का इस्तेमाल : दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर शहर के स्वास्थ्य ढांचे का इस्तेमाल केवल राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के उपचार में होना चाहिए।
 
डॉ. महेश वर्मा के नेतृत्व वाली कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि अगर दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा बाहर के लोगों के लिए खुला रहा तो तीन दिन में सारे बेड भर जाएंगे। 
 
शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 1330 मामले सामने आए। इस तरह शहर में संक्रमित लोगों की संख्या 26,000 को पार कर गई है। संक्रमण से अब तक 708 लोगों की मौत हो चुकी है। (एजेंसियां)

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