पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र आवश्यक है और उनके पास यह नहीं होना गैरजिम्मेदाराना है। अदालत ने कहा कि आपको (अस्पतालों को) अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए और संयंत्र स्थापित करने चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी छुट्टी के दिन दिल्ली में ऑक्सीजन और कोविड-19 संबंधी अन्य समस्याओं को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। (भाषा)