उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सभी सरकारों और निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन, टैक्सी, बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेन भी नहीं चलेंगी।
उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। ई-कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने (होम डिलीवरी) की सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। (भाषा)