दिल्ली में गाइडलाइन जारी, Lockdown 4.0 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Webdunia
सोमवार, 18 मई 2020 (23:05 IST)
नई दिल्ली। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली में लोगों को क्या राहत मिलेगी और क्या बंदिशें रहेंगी, इसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कर दिया। उन्होंने बाजारों में सम-विषम आधार पर दुकानें खोलने और केवल 20 यात्रियों के साथ बसों का संचालन करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
 
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, हमें धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था करने में किया। दिल्ली के निवासियों ने पिछले डेढ़ महीने में जो तपस्या की है, वह बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस रहेगा, लेकिन जीना भी जारी रखना होगा। हम स्थाई तौर पर लॉकडाउन नहीं कर सकते।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी और बाजार में स्थित दुकानें सम-विषम के आधार पर खोली जाएंगी। गली-मोहल्ले और रिहायशी परिसरों की दुकानें भी खुली रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते नहीं पाए गए तो अधिकारी ऐसी दुकानों को बंद कराएंगे।
 
केजरीवाल ने कहा कि शहर में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य है। जरूरी सेवाओं के अलावा निषिद्ध क्षेत्र में किसी तरह की गतिविधि की छूट नहीं होगी।
 
उन्होंने कहा कि शहर में बसों में चढ़ने से पहले लोगों की जांच की जाएगी और केवल 20 लोगों को ही यात्रा की अनुमति रहेगी। बस स्टॉप और यात्रा के दौरान बसों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी। इसके अलावा, टैक्सी समेत सभी चार पहिया वाहनों में केवल दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी।
 
उन्होंने कहा कि टैक्सी, ऑटो और कैब चालकों को हर यात्रा के बाद सवारी के उतरने पर सीट को संक्रमणमुक्त करना होगा। दो पहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अपने पूरे कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति रहेगी लेकिन, निजी कार्यालय संभव हो तो कर्मचारियों से घर से ही काम करवाने की कोशिश करें।
 
मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में भवन निर्माण कार्य और सामान ले जाने वाले ट्रकों को आवाजाही की अनुमति होगी। दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं पर रोक है। साथ ही रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह में केवल 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

लॉकडाउन छूट : दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों को काम की अलग-अलग अवधि में संचालित होने की इजाजत होगी। दिल्ली में जिन औद्योगिक इकाइयों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ‘A’ से लेकर ‘L’ तक से शुरू होते हैं, वहां सुबह साढ़े 7 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक कामकाज होगा, जबकि ‘M’ से लेकर ‘Z’ अक्षर तक से जिन कंपनियों के नाम शुरू होते हैं, वहां सुबह साढ़े 8 बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक कामकाज होगा।

मंगलवार से शहर के कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे बड़े व्यावसायिक केंद्र खुल जाएंगे। हालांकि, अत्याधिक भीड़ वाले कुछ बड़े बाजार जैसे चांदनी चौक और सदर बाजार बंद रहेंगे। खान मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने भी मंगलवार से बाजार खोले जाने की बात कही।
 
वहीं, सरोजिनी नगर बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा, सरोजिनी नगर बाजार की दुकानें मंगलवार से खोली जाएंगी। हमने सोमवार को पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और यह फैसला किया गया कि बाजार के सभी आठ प्रवेश द्वार पर एक-एक पुलिसकर्मी तैनात रहेगा और बाजार की ओर से एक प्रतिनिधि थर्मल स्क्रीनिंग उपकरण और सेनेटाइजर के साथ मौजूद रहेगा।
 
केंद्र सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में थोड़ी और ढील देते हुए इसे 31 मई तक बढ़ा दिया। गौरतलब है कि दिल्ली में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या सोमवार को बढ़ कर 160 हो गई जबकि संक्रमण के मामले 10,000 के पार चले गए हैं।
 
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के 299 नए मामले सामने आए हैं जबकि फिलहाल इसके 5,409 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना वायरस के मामले 10,000 के पार जाने के साथ ही दिल्ली ऐसा चौथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, जहां इस महामारी के मामले 10000 से ऊपर हो गए।

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