जम्मू। जम्मू-कश्मीर से एक खुशी की बात यह है कि जम्मू जिला कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। कश्मीर में बढ़ते आंकड़ों के कारण चिंता की लकीरें अभी भी दिख रही हैं। ताजा मरीजों के साथ ही संख्या 600 को पार कर गई है। नतीजतन कल से कश्मीर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना कानूनी तौर पर जरूरी कर दिया गया है।
प्रदेश में दिन-प्रतिदिन बढ़ती संक्रमितों की संख्या के कारण ये आंकड़े 600 के करीब पहुंच गए हैं। आज कश्मीर संभाग में दोपहर 1 बजे तक 10 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। यह आंकड़े स्किम्स श्रीनगर ने जारी किए हैं। अभी भी सैंपलों की जांच जारी है। अभी तक पाए गए 10 संक्रमित मामलों में 4 अनंतनाग, एक पुलवामा, 4 कुलगाम और एक श्रीनगर से हैं।
कुलगाम में आज संक्रमित पाए गए 4 मरीज हवूरा से हैं। एक साथ इतने संक्रमित मामले सामने आने पर प्रशासन ने कुलगाम में स्थित हवूरा गांव को रेड जोन में जबकि उसके साथ लगते रेडवानी बाला, उदीपोरा, विडो मिशिपोरा गांवों को बफ्फर जोन में शामिल कर दिया है।
प्रशासन ने यहां लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू करने की हिदायत भी दे दी है। हबूरा गांव को सील कर दिया गया है, यहां रहने वाले लोगों को न तो गांव से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है और न ही बाहर से किसी को गांव जाने की इजाजत है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित मामले 601 पहुंचे गए हैं। इनमें कश्मीर संभाग में 542 संक्रमित जबकि जम्मू संभाग में 58 संक्रमित मामले हैं।
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में अब तक सामने आए कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों में 80 प्रतिशत मरीज उन 6 जिलों के हैं, जिन्हें हॉटस्पाट घोषित किया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को इसे गंभीरता से लेना होगा। उन्हें प्रशासन के कार्यों में सहयोग देना होगा।
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक भूपेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 80 प्रतिशत मरीज सिर्फ 6 जिलों से ही हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार का कोई खतरा नहीं है। अधिकांश मरीज आपस में रिश्तेदार हैं या फिर एक दूसरे से संपर्क में थे।
इस बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर पहली मई से प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई होगी। जिला उपायुक्त डॉ. शाहिद इकबाल ने कहा कि सार्वजनिक वाहनों, कार्यालयों, गलियों-बाजारों में पहली मई से हरेक नागरिक को अगले दो माह तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।