उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं या भाजपा के प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार चुन लिए जाते हैं, तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वह पद हर नागरिक का गौरव होना चाहिए।
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यह एक तुच्छ उद्देश्य से दायर की गई याचिका है और मुझे पूरा संदेह है कि याचिकाकर्ता का कोई राजनीतिक एजेंडा भी है। मेरे अनुसार, यह प्रचार पाने के लिए याचिका है। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जिसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए