Lockdown 3.0 को लेकर मध्यप्रदेश में गाइडलाइन तय, संक्रमित क्षेत्रों को कोई ढील नहीं, शादी में 50 लोगों को परमिशन
भोपाल। 4 मई से शुरु हो रहे लॉकडाउन 3.0 को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने गाइडलाइन तय कर ली है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक पूरे प्रदेश को रेड, ग्रीन और ऑरेज जोन में बांट कर उनके लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए है। गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा भी की।
सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर को रेड जोन में बांटा है। इन 9 जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र में पूरी तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।
बाजार नहीं खुलेंगे - संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में बाजार किसी भी हालत में नहीं खुल सकेंगे, जबकि गाइडलाइन अनुसार अन्य दुकानें खुल सकेंगी। इस दौरान मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने ग्राहकों के खड़े रहने के लिए पर्याप्त दूरी पर गोले बनाए जाएं। संक्रमित क्षेत्रों से केवल सरकारी कार्य पर जाने तथा चिकित्सा कारणों से बाहर जाने की अनुमति होगी।