देहरादून। उत्तराखंड में 'नाइट कर्फ्यू' को समाप्त किया गया है।इसके अलावा राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सैलून, ऑडिटोरियम सभाकक्ष, मीटिंग हॉल आदि में संबंधित समस्त गतिविधियों को भी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है।
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
आदेश में समस्त सामाजिक खेल गतिविधियां मनोरंजन विवाह समारोह संस्कृति समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है। राजनीतिक रैली, धरना, प्रदर्शन को दिनांक 28 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी।