उत्तराखंड में 11 से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पूरी गाइडलाइन

निष्ठा पांडे

रविवार, 9 मई 2021 (23:30 IST)
देहरादून। उत्तराखंड राज्य में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेशवासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। केवल 13 मई को राशन (परचून) की दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी।
 
कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में ये दुकानें 12 बजे तक खुल रही थीं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे।
ALSO READ: पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी कोविड-19 से संक्रमित, चेन्नई में होगा इलाज
इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ALSO READ: Rahul Gandhi ने केंद्र पर साधा निशाना, ट्वीट में लिखा, 'देश को PM आवास नहीं, सांस चाहिए'
आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्रामसभाओं में बनाए गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फंड से किया जाएगा।
 उनियाल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह अंतिम यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
 
इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
 
इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।

इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाइज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गई है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनेक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गई है। 
 
सोमवार से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान : 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने जो मुफ्त में वैक्सीनेशन का निर्णय लिया था, उसका सोमवार को प्रदेश में विधिवत तौर से उद्धघाटन होगा। देहरादून में राधास्वामी सत्संग घर में मुख्यमंत्री उद्धघाटन करेंगे। इसके बाद एमबी डिग्री कालेज हल्द्वानी में भी 18-45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल के निरीक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे।

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी