aniruddhacharya controversial statement on woman: आधुनिक भारत में जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण और समानता की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो समाज की दकियानूसी सोच को बेपर्दा कर देते हैं। हाल ही में, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक प्रवचन ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता पर एक तीखी बहस छेड़ दी है। उनके बयान, जिसमें उन्होंने 14 साल की लड़की के विवाह और 25 साल की आत्मनिर्भर महिला के संबंधों पर टिप्पणी की, ने कई गहरे सच उजागर किए हैं और सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम वाकई एक प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं।
अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी के असली मायने
अनिरुद्धाचार्य ने अपने प्रवचन में कहा था, "जब लड़की 14 साल की होगी, आपके घर दुल्हन बनकर आ जाएगी। उस समय वह बच्ची होगी, उस समय वह अपने ससुराल को परिवार मान लेगी। लेकिन अब जब 25 साल की लड़कियां घर आती हैं, तो पहले ही कहीं न कहीं मुंह मार चुकी होती हैं।" यह बयान सीधे तौर पर महिलाओं के स्वावलंबन और उनके जीवन के चुनाव पर एक हमला है। यह बयान न केवल बाल विवाह जैसी अवैध प्रथा को बढ़ावा देता प्रतीत होता है, बल्कि वयस्क महिलाओं के चरित्र पर भी सवाल उठाता है।
समझिए कहीं मुंह नहीं मारेगी' का असली मतलब
अनिरुद्धाचार्य के बयान में 'कहीं मुंह नहीं मारेगी' वाक्यांश का उपयोग विशेष रूप से आपत्तिजनक और विचारोत्तेजक है। यह सिर्फ शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे और चिंताजनक निहितार्थ हैं:
अत्याचार के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी: कम उम्र में विवाह करने वाली लड़की, अपनी कम समझ और निर्भरता के कारण, ससुराल में होने वाले किसी भी अन्याय या अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी। वह चुपचाप सब सहती रहेगी।
अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, आपके पैरों में पड़ी रहेगी: कम उम्र में शादी महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसका मतलब है कि उसे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना होगा, खासकर पति और ससुराल पर, जिससे वह अपनी शर्तों पर जीवन नहीं जी पाएगी।
बंधुआ मजदूर बनकर रहेगी: अनिरुद्धाचार्य की यह टिप्पणी महिलाओं को एक संपत्ति या बंधुआ मजदूर के रूप में देखने की मानसिकता को दर्शाती है, जहां उनके पास अपनी इच्छा या अधिकारों का कोई स्थान नहीं होता।
आत्मनिर्भर नहीं होगी तो पति और ससुराल के अन्याय को सहने के लिए मजबूर होगी: यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही महिलाओं को अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए खड़े होने की शक्ति देती है। इसका सीधा संबंध महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से है। यदि उन्हें इससे वंचित रखा जाता है, तो वे शोषण का शिकार होने के लिए मजबूर होंगी। कम उम्र में शादी होगी तो लड़की आत्मनिर्भर नहीं होगी ऐसे में उसके पास घरेलू उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की स्थिति में अपना ससुराल छोड़ने का सामर्थ्य नहीं होगा और वह शोषण सहने को मजबूर रहेगी।
भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 साल है। 14 साल की उम्र में विवाह करना बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत एक गंभीर अपराध है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, गरिमा और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें महिलाओं के अधिकार भी शामिल हैं। किसी भी महिला के चरित्र पर उसकी उम्र या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर टिप्पणी करना असंवैधानिक और अनैतिक है।
अनिरुद्धाचार्य का यह बयान एक सड़ी हुई सोच का प्रतिबिंब है जो महिलाओं को नियंत्रित करने और उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने की कोशिश करती है। यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और जागरूकता के बावजूद, समाज के कुछ हिस्सों में अभी भी पितृसत्तात्मक और प्रतिगामी विचार गहरे बैठे हुए हैं।
एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज वही है जहां हर महिला को अपनी शर्तों पर जीवन जीने, शिक्षित होने, आत्मनिर्भर बनने और अपने फैसलों के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार हो। प्यार करना या रिश्ते बनाना व्यक्तिगत पसंद का मामला है, और किसी की उम्र या सामाजिक स्थिति के आधार पर उसके चरित्र पर टिप्पणी करना अनुचित है।