अधिकारियों ने बताया कि अगले दिन पाटण 'बी' डिवीजन पुलिस ने पटेल और अन्य के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया। पुलिस उपाधीक्षक के.के. पांड्या ने बताया कि घटना के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि पटेल और ठाकोर फरार थे।
पटेल और अन्य पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121-1 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के इरादे से उसे चोट पहुंचाना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 224 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पाटण में जिला स्तरीय टूर्नामेंट से पहले लड़कों के छात्रावास के एक कमरे में ठहरे आणंद जिले के 3 बास्केटबॉल खिलाड़ियों को प्राचार्य ने शराब पीते हुए पकड़ा था। पटेल ने दावा किया कि कर्मचारियों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के तीनों को छोड़ दिया गया।