प्रवक्ता ने कहा कि मतदान होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए यह सवैतनिक अवकाश होगा, जो निगोशिएबल इंन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा।