क्या कहता है कानून : कुछ सालों पहले तक निजी सुरक्षा गार्ड सेना और पुलिस जैसी वर्दी पहना करते थे, लेकिन सेना की आपत्ति के बाद सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए इस पर कानून बना दिया था। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार यदि कोई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक सेना, वायुसेना, नौसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या पुलिस की वर्दी पहनेगा या ऐसी पोशाक पहनेगा जो उस वर्दी के समान हो या उस पर उस वर्दी के सुभिन्न (समान) चिह्न लगे हों, तो वह प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण या स्वत्वधारी (मालिक), कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5 हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।