ट्रंप के दल ने पेनसिल्वेनिया में मुकदमा खारिज होने के खिलाफ थर्ड यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील दायर की थी लेकिन 3 न्यायाधीशों के पैनल ने शुक्रवार को अदालत के पूर्व आदेश को बरकरार रखा। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि निष्पक्ष चुनाव हमारे लोकतंत्र के प्राण हैं। 4 दिन पहले ही पेनसिल्वेनिया में ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन को राज्य में विजेता घोषित किया गया था।
फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश स्टेफानोस बिबास की नियुक्ति ट्रंप द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि पक्षपात के आरोप गंभीर हैं लेकिन चुनाव को पक्षपातपूर्ण कहने भर से नहीं चलेगा, स्पष्ट आरोप और उनके समर्थन में सबूत भी होने चाहिए। यहां इनमें से कुछ भी नहीं है। (भाषा)