ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट में अडाणी को झटका

बुधवार, 5 अगस्त 2015 (15:47 IST)
मेलबर्न। भारत के अडाणी समूह की ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी कोयला खान विकास परियोजना को झटका लगा क्योंकि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं की अपील पर देश की एक अदालत ने 16.5 अरब डॉलर की इस परियोजना को दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी रद्द कर दी है।
 
अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की खबर में कहा गया हो कि अडाणी को पर्यावरण विभाग की मंजूरी दरकिनार कर दी है।
 
खबर के अनुसार अदालत ने पाया कि इस परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्री ग्रेग हंट ने इससे गैलिली बेसिन में यक्का स्किंक (छोटी छिपकली) और सजावटी सर्प की दो लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरे के बारे में दी गई सलाह पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया।
 
पर्यावरणविदों ने संघीय अदालत के विवादास्पद कारमाइकेल खान के खिलाफ जारी फैसले का स्वागत किया। अदालत का यह फैसला मैके कंजर्वेशन ग्रुप की याचिका पर आया।
 
मैके कंजर्वेशन ग्रुप के प्रतिनिधि स्यू हिगिन्सन ने कहा कि अब मध्य क्वींसलैंड की खान के लिए अडाणी समूह को कोई कानूनी स्वीकृति नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि फैसले में कहा गया कि पर्यावरण मंत्री की पर्यावरण संबंधी मंजूरी अमान्य है।
 
हिगिन्सन ने कहा कि यहां से यही हो सकता है कि मंत्री अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं और पुनर्विचार की प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बाद फिर से खनन परियोजना को मंजूरी दे सकते हैं या फिर वे परियोजना को स्वीकृत देने से इनकार सकते हैं। मंत्री के सामने ये कानूनी अधिकार के विकल्प हैं। (भाषा)
 

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