हिगिन्सन ने कहा कि यहां से यही हो सकता है कि मंत्री अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं और पुनर्विचार की प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बाद फिर से खनन परियोजना को मंजूरी दे सकते हैं या फिर वे परियोजना को स्वीकृत देने से इनकार सकते हैं। मंत्री के सामने ये कानूनी अधिकार के विकल्प हैं। (भाषा)