आरोपी के ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर करने के बाद एनआईए के विशेष लोक अभियोजक सीएसएस पिल्लै ने कहा कि यह जिहाद था.. वह (सुलेमान) जिहाद शुरू करना चाहता था। उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निरोधी) अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति क्षति (निरोधी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
एनआईए की ओर से कल जारी एक बयान के अनुसार, मदुरै में रहते हुए एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करने वाला सुलेमान इस आतंकवादी समूह का मुख्य नेता था। एनआईए के पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार के नेतृत्व में एजेंसी की टीम ने सुलेमान को कल गिरफ्तार किया था। (भाषा)