पिछले वर्ष नवंबर में चीन की शीर्ष विधायिका द्वारा अपनाए गए साइबर सुरक्षा कानून के अनुसार,इंटरनेट सेवा प्रदाता सेवा के लिहाज से अप्रासंगिक जानकारी नहीं एकत्र कर पाएंगे और उनको नियमों एवं समझौतों के हिसाब से उन जानकारियों का प्रबंधन करना होगा।
यह साइबर सुरक्षा कानून एक जून से प्रभावी हो जाएगा। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ के मुताबिक, ऑनलाइन उपयोगकर्ता के पास जानकारी के दुरुपयोग की स्थिति में सेवा प्रदाताओं से अपनी जानकारी को हटाने का अधिकार होगा। (भाषा)