इसके बाद, पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ राजधानी के मारगल्ला थाने में एक मामला दर्ज किया गया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनके विरूद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। उक्त मामले में, एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने पुलिस के अनुरोध पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख पर पहले, आतंकवाद से संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर आरोप हटा दिए गए थे और मामले को आतंकवाद निरोधक अदालत से सामान्य सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।