अधिकारियों ने बताया कि जमा न की गई राशि 65 करोड़ रुपए है। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की शिकायत पर 16 सितंबर को आईपीसी की धारा 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है।
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने हालांकि एक बयान में कहा, यह मामला कंपनी के योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिए फंड जुटाने से पहले दायर किया गया था और एयरलाइन ने तब से सभी लंबित वेतन और जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है। उन्होंने बताया कि दस महीने का पीएफ बकाया जमा कर दिया गया है और शेष बकाया चुकाने की प्रक्रिया जारी है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour