आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने भी मान लिया है कि हाफिज सईद जिहाद के नाम पर आतंकवाद में लिप्त है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड से कहा है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद और उसके चार साथियों को 'जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने' के लिए हिरासत में लिया गया।
सईद शनिवार को बोर्ड के समक्ष पेश हुआ और उसने दलील दी कि पाकिस्तान सरकार ने कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लिया है। बहरहाल, गृह मंत्रालय ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया और तीन सदस्यीय बोर्ड से कहा कि सईद और उसके चार साथियों को 'जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने' के लिए हिरासत में लिया गया है।
न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान (सुप्रीम कोर्ट), न्यायमूर्ति आएशा-ए-मलिक (लाहौर हाई कोर्ट) और न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखैल (बलूचिस्तान हाईकोर्ट) की मौजूदगी वाले बोर्ड ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सईद और उसके चार साथियों जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद, अब्दुल्ला उबैद और काजी कासिफ नियाज को हिरासत में लिए जाने को लेकर होने वाली अगली सुनवाई पर पूरा रिकॉर्ड सौंपे।