अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब वहां रहने वाले विदेशियों को नई धमकी दी है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहना अपराध होगा। ऐसा करने पर विदेशी नागरिकों को जुर्माना और जेल की सजा के साथ ही कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने कहा कि अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है।
कौन होगा प्रभावित : एच-1बी वीजा धारक जो अपनी नौकरी खो देते हैं, लेकिन अपनी छूट अवधि के बाद भी देश में बने रहते हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग निर्देश में उन लोगों के लिए कठोर दंड की रूपरेखा दी गई है जो 30 दिनों के बाद भी सरकार के साथ पंजीकरण करने में विफल रहते हैं या अधिक समय तक रुकते हैं।
कितना होगा जुर्माना : इस अपराध के लिए 1000 से 5000 डॉलर का जुर्माना लग सकता है। अवैध रूप से अमेरिका में रहने वालों को 998 डॉलर प्रतिदिन का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे लोगों पर सरकार पांच हजार डॉलर का भी जुर्माना लगा सकती है। सरकार ने कहा है कि यात्रा का खर्च वहन करने में असमर्थ लोग सब्सिडी वाली घर वापसी की उड़ान के लिए भी पात्र हो सकते हैं।
Edited By: Navin Rangiyal