उन्होंने कहा कि इंटरपोल के साथ संपर्क करने के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में काम करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पन्नून के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के अनुरोध को भेजा था, लेकिन इसे कुछ और सवालों के साथ वापस कर दिया गया।
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में विदेशी नागरिकता वाले कुछ कट्टरपंथी सिखों द्वारा संचालित संगठन एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।
केंद्र ने अपनी 10 जुलाई, 2019 की अधिसूचना द्वारा एसएफजे को गैरकानूनी संघ घोषित किया था और यह कहते हुए उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था कि समूह का प्राथमिक उद्देश्य पंजाब में एक 'स्वतंत्र और संप्रभु देश' स्थापित करना है तथा यह खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है और उस प्रक्रिया में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है।