‘बीबीडीन्यूज 24’ की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने 72 वर्षीय खालिदा के लिए मार्च में देश के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत आदेश को बरकरार रखा। खालिदा मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय अब 31 जुलाई तक खालिदा की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने जिया ऑर्फैनेज ट्रस्ट मामले में अभियुक्त ठहराए जाने और पांच साल की जेल की सजा को खत्म करने का अनुरोध किया है।