पाकिस्तान के समाचार पत्र 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार संघीय जांच एजेंसी का कहना है कि सूफियान जफर के विरुद्ध उसके पास सबूत नहीं है। जफर के विरुद्ध आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने का आरोप था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि उसने आतंकवादियों को 14,000 रुपए उपलब्ध कराए थे।