पति को मिले पिटाई का हक, जानिए क्या है बिल की विवादास्पद सिफारिशें...

शुक्रवार, 27 मई 2016 (15:12 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक धार्मिक संस्था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक प्रस्ताव में पति की बातों का विरोध करने पर पत्नी की पिटाई करने की सिफारिश की है। यह बिल तब ड्राफ्ट किया गया जब सीआईआई ने पंजाब के विवादास्पद हिंसा से बचाने वाले महिला सुरक्षा एक्ट 2015 को गैर-इस्लामिक करार दिया है।
 
सीआईआई संसद को इस्लाम के मुताबिक कानून बनाने की सलाह देता है। हालांकि, इसकी सिफारिशें मानने को संसद बाध्य नहीं है। सीआईआई अपने प्रस्तावित बिल को अब पंजाब विधानसभा में भेजेगी। सीआईआई अपने प्रस्तावित बिल को अब पंजाब विधानसभा में भेजेगी। जानिए बिल से जुड़ी विवादास्पद बातें... 
 
* काउंसिल ने कहा है कि जब पत्नी धार्मिक वजहों के अलावा या किसी कारण से अपने पति के साथ सोने से और संबंध बनाने से इनकार करें तो पति अपनी पत्नी की पिटाई कर सकता है।
* जब पत्नी पति की बात न माने और ऐसा कपड़े न पहने जैसा उसका पति चाहता हो।
* अगर महिला हिजाब ना पहने, अनजान लोगों से बात करे और तेज आवाज में बात करें।
* पति से पूछे बिना दूसरों को पैसे दे तो भी उसकी पिटाई हो।
* प्राथमिक स्कूल के बाद सहशिक्षा पर रोक लगे। सैन्य लड़ाई में महिलाएं हिस्सा न लें। 
* संस्‍था ने सिफारिश की है कि महिला नर्से पुरुष मरीजों की देखभाल न करें। 
* विज्ञापन में महिलाओं के काम करने पर रोक लगाने की भी सिफारिश की गई है। 
* विदेशी प्रतिनिधिमंडल के स्वागत में महिलाएं न हो। 
 

वेबदुनिया पर पढ़ें