पाकिस्तान में धार्मिक संस्था की सिफारिश, सेक्स न करें पत्नी तो पति को मिले पिटाई का हक

शुक्रवार, 27 मई 2016 (14:19 IST)
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक इस्लामिक संस्था ने सिफारिश की है कि यदि पत्नियां शारीरिक संबंध बनाने को तैयार नहीं होती है तो पाकिस्तानी पति उनकी थोड़ी सी पिटाई करने का हक मिलना चाहिए। 
 
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक, पाकिस्तान में ये सिफारिश सीआईआई ने अपने महिला सुरक्षा बिल में की है। काउंसिल ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसा तब हो जब पत्नी पति की बात न माने और ऐसा कपड़े न पहने जैसा उसका पति चाहता हो।
 
संस्था ने कहा कि पत्नियां अगर अजनबियों के साथ बात करती है, तेज आवाज में बोलती है। पति की सहमति के बगैर लोगों की वित्तीय मदद करती है तो भी उसकी पिटाई करने का हक पति के पास होना चाहिए। 
 
'द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी' (सीआईआई) को पाकिस्तान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह संसद को इस्लाम के मुताबिक कानून बनाने के लिए गैर बाध्यकारी प्रस्ताव देता है।
 
पंजाब प्रांत की महिलाओं के खिलाफ हिंसक गतिविधि संरक्षण विधेयक (पीपीडब्ल्यूए) 2015 को गैर इस्लामी बताते हुए काउंसिल द्वारा खारिज किए जाने के बाद विवादास्पद वैकल्पिक विधेयक तैयार किया गया है।
 

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