अधिकारी ने बताया कि दुकानदारों, भोजनालयों और खाद्य वस्तुओं की बिक्री करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे सार्वजनिक जानकारी के लिए इन नंबरों को प्रदर्शित करें। सरकार इस नंबर सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर रही है। मौजूदा समय में कानून के तहत दुकानदारों के एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। (भाषा)