सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी करने के नियमों को आसान बना दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार वाहन निर्माता संघों, गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों (Private Companies) को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र (training Centre) चलाने की अनुमति होगी। फिर ये निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
मंत्रालय ने 2 अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा कि वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।
इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी।