नई दिल्ली। जियो उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने आज रिलायंस जियो की शुरुआती मुफ्त पेशकश (फ्री ऑफर) पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का ‘पुन: परीक्षण’करने को कहा है।
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में ट्राई से कहा कि वह ‘इस जांच को पूरा करके’ दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे। पिछले हफ्ते न्यायाधिकरण ने जियो की मुफ्त पेशकश पर रोक लगाने की एक अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इस संबंध में उसने सभी संबंधित पक्षों की दलील सुनी थी जिसमें ट्राई, मौजूदा दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल एवं आइडिया और नयी कंपनी जियो शामिल है।
इसके अलावा इस अपील में जियो को उसके ग्राहकों को शून्य टैरिफ प्लान और प्रमोशनल प्लान उपलब्ध कराने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि जियो ने अपना परिचालन पिछले साल 5 सितंबर को शुरू किया था और दिसंबर तक सभी सेवाएं मुफ्त देने की घोषणा की थी। बाद में उसने इस ऑफर को 31 मार्च 2017 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। (भाषा)