चेन्नई। लोकप्रिय वीडियो ऐप TikTok के यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok पर लगे बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने TikTok पर लगे बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल तक बैन के आदेश पर विचार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में स्पष्ट किया था कि अगर मद्रास हाईकोर्ट ने तब तक इस पर विचार नहीं किया तो यह रोक हट जाएगी।
मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ TikTok ऐप की मालिक चीनी कंपनी Bytedance Technology सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, ऐसे में बैन को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता।
कोर्ट में दिया नई टेक्नोलॉजी का हवाला : TikTok की ओर से वरिष्ठ वकील इसाक मोहनलाल ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट ऐप पर अपलोड न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। टिकटॉक ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह विश्वास दिलाया है कि उसके ऐप पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाएगा।