दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने बुधवार को नए नियम जारी करने के साथ ग्राहकों को बार-बार परेशान करने वाली अनचाही कॉल एवं संदेशों पर लगाम लगाने की कार्रवाई तेज कर दी है। अब ट्राई ने अनचाही कॉल की संख्या ठीक से न बताने वाली दूरसंचार कंपनियों पर 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है। इससे अनचाही कॉल्स और मैसेजेस से यूजर्स को छुटकारा मिल जाएगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी दूरसंचार परिचालकों को असामान्य रूप से अधिक कॉल करने, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग एवं आउटगोइंग कॉल के निम्न अनुपात जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण करने का आदेश दिया है। इससे वास्तविक समय में संभावित स्पैमर को चिह्नित करने में आसानी होगी।
मसलन, नए मानकों के तहत गलत सूचना देने पर दूरसंचार कंपनियों पर पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए, दूसरे उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपए और उसके बाद के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपए प्रति मामले का जुर्माना लगाया जाएगा। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma