Madhu Koda News: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला (coal scam) मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें।ALSO READ: झारखंड विधानसभा चुनाव : JMM ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था। उनकी यह दोषसिद्धि 2017 में हुई थी। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में क्रमश: 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।ALSO READ: शिवराज ने साधा झारखंड सरकार पर निशाना, बताया दाना तूफान से भी ज्यादा घातक
अदालत ने 3 साल जेल की सजा सुनाई थी : 13 दिसंबर 2017 को कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित भ्रष्ट आचरण और आपराधिक साजिश के लिए एक निचली अदालत ने 3 साल जेल की सजा सुनाई थी।ALSO READ: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए RJD ने 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) शासनकाल के कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल, कोड़ा और गुप्ता पर क्रमश: 50 लाख, 25 लाख और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बसु पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दे दी गई थी।(भाषा)