रिजर्व बैंक ने अस्थायी उपाय के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी / एमएसएफ) के तहत अधिसूचित बैंकों के लिए कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा दिया था। यह उपाय 27 मार्च 2020 से अमल में आया है। इसके तहत बैंक रिजर्व बैंक से अपनी शुद्ध मांग व समय देयता (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत के बराबर कर्ज उठा सकते हैं।