केंद्रीय बैंक ने 20 लाख रुपए सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारियों तथा बीमा, म्युचुअल फंड, शिक्षा संस्थान व सरकारी अस्पताल जैसे विशेष श्रेणी के मर्चेंट हेतु एमडीआर शुल्क सौदा मूल्य का 0.40 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया है।
इस समय 2000 रुपए तक के लेनदेन पर अधिकतम 0.75 प्रतिशत एमडीआर लगता है जबकि 2000 रुपए से उपर की राशि पर यह दर एक प्रतिशत है। वहीं क्रेडिट कार्ड भुगतान पर एमडीआर पर रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने इन शुल्कों में 31 मार्च तक कटौती की। मसौदा परिपत्र के अनुसार नए शुल्क एक अप्रैल से प्रभावी होंगे।