एयर इंडिया दे 50 हजार का मुआवजा- उपभोक्ता मंच

शुक्रवार, 29 मार्च 2013 (16:08 IST)
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नई दिल्ली। एक उपभोक्ता मंच ने एयर इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह एक महिला यात्री को 50 हजार रुपए का मुआवजा दे। नई दिल्ली से अबू धाबी जाने वाली उड़ान में 2007 में महिला का सामान नहीं रखने के कारण उसे हुई असुविधा के बदले में मुआवजा देने का निर्देश एयर इंडिया को दिया गया है।

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच ने एयर इंडिया से दिल्ली निवासी संध्या शर्मा की शिकायत पर उसे मुआवजा देने का आदेश दिया। इस महिला का कहना था कि गंतव्य पर सूटकेस नहीं मिलने के कारण उसे काफी परेशानी हुई। यह सूटकेस उसके अबू धाबी पहुंचने के 3 दिन बाद उसे मिला था।

सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि बिना सूटकेस के शिकायतकर्ता (शर्मा) को निश्चित तौर पर काफी असुविधा, अपमान और कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा और उसने खरीदारी पर धन भी खर्च किया।

पीठ ने कहा कि यद्यपि एयरलाइंस ने शिकायतकर्ता को 300 दिरहम का मुआवजा दिया, लेकिन शिकायतकर्ता को हुई असुविधा के लिए यह पर्याप्त नहीं है। शिकायत पर विचार करते हुए हम शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च समेत असुविधा के लिए कुल 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाते हैं। (भाषा)

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