मोदी को अदालत में उपस्थित होना होगा

गुरुवार, 19 अगस्त 2010 (23:16 IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग में प्रसारण के अधिकार रखने वाली कंपनी एमएसएम सेटेलाइट सिंगापुर ने कहा है कि डब्ल्यूएसजी मॉरिशस के साथ उसके विवाद का निबटारा केवल भारतीय अदालत में ही हो सकता है, जिसे गवाह के तौर पर बुलाने के लिए आईपीएल के निलंबित आयुक्त ललित मोदी को समन भेजना होगा।

आईपीएल के मीडिया अधिकार लाइसेंस के लिए बीसीसीआई के साथ ताजा करार करने वाले एमएसएम ने आरोप लगाया कि जब उसके पास किसी तरह के अधिकार नहीं थे तब डब्ल्यूएसजी ने अधिकारों के स्थानान्तरण के लिए सुविधा शुल्क लिया था।

एमएसएम ने उपमहाद्वीप में आईपीएल प्रसारण के लिए डब्ल्यूएसजी को 125 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन बाद में क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि डब्ल्यूएसजी इन अधिकारों को नहीं रखता है।

पिछले सप्ताह बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोशन दल्वी ने डब्ल्यूएसजी की याचिका स्वीकार कर दी, जिसमें कहा गया था कि एमएसएम और डब्ल्यूएसजी के बीच मूल समझौते के हिसाब से यह विवाद सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाया जाना चाहिए।

लेकिन डब्ल्यूएसजी से पैसे वापसी लेने के लिए यहाँ मामला दर्ज करने वाले एमएसएम पंचाट नहीं चाहता और उसने अब खंडपीठ के सामने याचिका दायर कर दी है।

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इसे केवल दीवानी अदालत में ही सुलझाया जा सकता है। इस मामले में हम बीसीसीआई अधिकारियों और ललित मोदी से सवालात करने की जरूरत है। पंचाट के पास गवाहों को बुलाने का अधिकार नहीं है। यह धोखाधड़ी का मामला है। डब्ल्यूएसजी ने हमें कुछ बेचा जो कि वास्तव में था ही नहीं। (भाषा)

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