'सहारा' करेगी 200 करोड़ रुपए जमा, जल्दी सुनवाई की अपील

गुरुवार, 20 अक्टूबर 2016 (23:35 IST)
नई दिल्ली। सहारा समूह ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेश के अनुरूप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 200 करोड़ रुपए जमा कराएगा। इसके साथ ही समूह ने मामले में सुनवाई की तारीख पहले करने की अपील की है।
सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एआर दवे तथा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ से कहा कि 200 करोड़ रुपए की राशि 24 अक्टूबर तक जमा करानी थी लेकिन इसे कल जमा करा दिया जाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि हमें यह जानकर खुशी होगी।
 
सिब्बल के साथ अधिवक्ता केशव मोहन भी सहारा समूह की पैरवी के लिए मौजूद थे। सिब्बल ने पीठ से अपील की कि इस मामले की सुनवाई 24 अक्‍टूबर के बजाय कल की जाए। 24 अक्‍टूबर की तारीख पीठ पहले तय कर चुकी है। इस पर पीठ ने कहा कि हम इस आग्रह को मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाएंगे।
 
सेबी-सहारा विवाद की सुनवाई तीन जजों, मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दवे और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ कर रही है। अदालत ने इससे पहले 28 सितंबर को सहारा को 24 अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपए और जमा कराने का निर्देश देते हुए राय और दो अन्य निदेशकों को पैरोल पर रिहा करने के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था। एनपीसीआई ने एक बयान में कहा है कि 641 ग्राहकों ने कुल मिलाकर 1.3 करोड़ रुपए की अवैध या फर्जी तरीके से निकासी की शिकायत की है। (भाषा)

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