सेबी-सहारा विवाद की सुनवाई तीन जजों, मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दवे और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ कर रही है। अदालत ने इससे पहले 28 सितंबर को सहारा को 24 अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपए और जमा कराने का निर्देश देते हुए राय और दो अन्य निदेशकों को पैरोल पर रिहा करने के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था। एनपीसीआई ने एक बयान में कहा है कि 641 ग्राहकों ने कुल मिलाकर 1.3 करोड़ रुपए की अवैध या फर्जी तरीके से निकासी की शिकायत की है। (भाषा)