राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में नए शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत नहीं करने के निर्देश समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को दिए हैं।
अब शस्त्र लाइसेंस तथा आर्म्स डीलर के नवीन प्रकरण अथवा प्रस्ताव शासन को आचार संहिता लागू रहने तक नहीं भेजे जाएँगे।
गृह विभाग ने आदर्श आचार संहिता के कारण इस संबंध में आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।