जोगी बरसे सरकार पर

शनिवार, 27 जून 2009 (14:58 IST)
छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार के तहत अब एक आवेदन पत्र पर एक ही विषय की जानकारी माँगी जा सकेगी। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह घोटालों के पर्दाफाश से घबराकर ऐसा कदम उठा रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहाँ बताया कि राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकर आवेदन प्रस्तुति नियम 2009 बनाया है जिसके अंतर्गत आवेदक को एक आवेदन पत्र में एक विषय से संबंधित जानकारी माँगनी होगी।

अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावशील होगी। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार किसी भी सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत आवेदन पत्र एक विषय से संबंधित रहेगा और वह सामान्य: 150 शब्दों से अधिक नहीं होगा।

अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषय की सूचना चाहता है तो इसके लिए उसे अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदन एक से अधिक विषय पर है तब जन सूचना अधिकारी केवल पहले विषय के संबंध में उत्तर देंगे।

इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इस नियम का विरोध किया है तथा राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार घोटालों के पर्दाफाश से घबराकर वह नियम बना रही है।

जोगी ने कहा है कि रमन सिंह सरकार ने सूचना के अधिकार के लिए आवेदन संबंधी नियम के नाम पर औपचारिकताओं और नियमों का एक ऐसा बंधन तैयार किया है। जिससे सूचना के अधिकार कानून के पर कतरें जा सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हो रहे घपले घोटालों के पर्दाफाश से घबराकर रमनसिंह सरकार ने कानून के अंदर यह नियम बनाने का फैसला किया है जिससे आम जनता को जानकारियाँ न मिले सके या समय पर जानकारी नहीं मिल सकें।

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