मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक छात्रा को इंदौर के शासकीय महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज में रिक्त सीट आवंटित नहीं करने के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर सोमवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव सहित तीन पक्षकारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनंग कुमार पटनायक और न्यायाधीश अजीत सिंह ने इस कॉलेज की जबलपुर निवासी छात्रा डॉ. अर्पणा साहू की यह याचिका ग्राह्य करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
न्यायाधीश ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, विभाग के संचालक और कॉलेज के डीन को चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता ने इस कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद वर्ष 2008 प्रीपीजी परीक्षा पास कर एमएस (ईएनटी) के पाठ्यक्रम की सीट माँगी थी।
इस पर कॉलेज प्रबंधन ने उसे डिप्लोमा डीएलओ (ईएनटी) सीट दे दी। जबकि कॉलेज में एमएस (ईएनटी) सीट रिक्त थी। छात्रा ने रिक्त सीट उसे आवंटित करने का अनुरोध किया है।-नईदुनिया